- होमस्टे पंजीकरण हुआ आसान, दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया सरल।
लद्दाख में पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बुधवार (20 मई, 2026) को केंद्र शासित प्रदेश में ‘होटल और गेस्ट हाउस’ को एक इंडस्ट्री घोषित कर दिया है. पेश की गई नई नीतियों का मकसद नियमों का पालन आसान बनाना, ऑपरेशनल खर्च कम करना और लद्दाख को एक बेहतरीन ग्लोबल सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर स्थापित करना है.
अधिकारियों ने बताया कि इस कदम से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है और उम्मीद है कि इससे इस इलाके में रहने की सुविधाओं और पर्यटन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यवस्थित विकास होगा.
पर्यटक सुविधाओं को बेहतर बनाना है फैसले का उद्देश्यः अधिकारी
Another historic day for the Tourism Sector in Ladakh.
Have ordered to declare the Hotels & Guest Houses, registered with Tourism Dept in Ladakh, as “Industry”, that would benefit these units with incentives, concessions and infrastructure support, at par with other Industries…
— LG Ladakh (@lg_ladakh) May 20, 2026
प्रशासन ने आगे कहा कि इस नीति का मकसद पर्यटकों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाना है. साथ ही लद्दाख के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश और विस्तार के लिए ज्यादा अनुकूल माहौल बनाना है. अगले महीने की शुरुआत यानी 1 जून, 2026 से रजिस्टर्ड होटलों और गेस्ट हाउसों को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा, जिससे वे बिजली और पानी सस्ती इंडस्ट्रियल दरों पर पा सकेंगे, रियायती बैंक लोन ले सकेंगे और प्रॉपर्टी टैक्स में छूट पा सकेंगे.
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उपराज्यपाल ने X प्लेटफॉर्म पर किया पोस्ट
इस घोषणा के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X का इस्तेमाल करते हुए लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पोस्ट किया कि यह कदम लद्दाख के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा-निर्देशों के तहत उठाया गया है. उन्होंने पोस्ट किया, ‘मैंने लद्दाख में पर्यटन विभाग के साथ रजिस्टर्ड होटलों और गेस्ट हाउसों को ‘इंडस्ट्री’ घोषित करने का आदेश दिया है. इससे इन यूनिट्स को UT की दूसरी इंडस्ट्रीज की तरह ही इंसेंटिव, रियायतें और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी मदद मिलेगी.’
उन्होंने कहा, ‘यह कदम PM नरेंद्र मोदी के घरेलू पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहन और नीतिगत दिशा-निर्देशों के माध्यम से मजबूत करने के लगातार प्रयासों के अनुरूप है. यह आदेश 1 जून, 2026 से लागू होगा.’
LG के ऐलान से क्या मिलेंगे लाभ?
इस ऐलान के बाद लद्दाख पर्यटन उद्योग ‘उद्योग (Industries)’ को मिलने वाले सभी लाभों का हकदार होगा. इसमें बिजली और पानी के टैरिफ के लिए औद्योगिक दरों पर पात्रता शामिल है, जो मौजूदा कमर्शियल दरों से सस्ती हैं. इसके अलावा, राज्य/केंद्र सरकार की औद्योगिक नीतियों के तहत रियायती बैंक ऋणों की पात्रता और संपत्ति कर से छूट भी पर्यटन उद्योग को फलने-फूलने में मदद करेगी. ये लाभ होटलों और गेस्ट हाउसों के परिचालन खर्च को कम करेंगे और लद्दाख में निवेशकों का भरोसा बढ़ाएंगे, जहां इस क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं.
पहली बार, होमस्टे रजिस्ट्रेशन के लिए एक औपचारिक ढांचा भी पेश किया गया है. अब होमस्टे पंजीकरण पांच सालों के लिए वैध होंगे और इसमें केवल दो दस्तावेज जमा करने पर एक आसान अस्थायी पंजीकरण प्रक्रिया शामिल होगी.
LG के सुधारों ने हॉस्पिटैलिटी उद्योग को नियमों से मुक्त करके लालफीताशाही (Red Tape) को काफी हद तक कम कर दिया है. टूर ऑपरेटरों के लिए दस्तावेजीकरण की आवश्यकताएं, जैसे चरित्र प्रमाण पत्र और बैंक बैलेंस का प्रमाण, हटा दी गई हैं और होटल वर्गीकरण को एक ही, एकीकृत श्रेणी में सरल बना दिया गया है.
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