अभिषेक शर्मा दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पर्सनेलिटी राइट्स की सुरक्षा के संबंध में एक केस फाइल किया है. अभिषेक ने उन्हें बदनाम करने वाले कंटेन्ट और उनकी मर्जी के बिना एआई से बने कंटेन्ट को हटाने की मांग की थी. फिलहाल अदालत ने पर्सनेलिटी राइट्स के प्रोटेक्शन वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है.
जस्टिस ज्योति सिंह ने इस मामले की थोड़ी देर सुनवाई की और पाया कि अभिषेक शर्मा ने उनके पर्सनेलिटी राइट्स का उल्लंघन करने वाले यूआरअल के स्क्रीनशॉट नहीं लगाए थे. जस्टिस सिंह ने अभिषेक के वकील से कहा कि जो हलफनामा और स्क्रीनशॉट जमा किए गए हैं, वे टेबल से मेल नहीं खाते हैं. इस तरह फिलहाल के लिए अदालत ने कोई आदेश पारित करने से मना कर दिया.
हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि इस डिजिटल युग में मानहानि और पर्सनेलिटी राइट्स के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है. फिलहाल अभिषेक शर्मा से कहा गया है कि वे एक अलग हलफनामा दाखिल करें, जिसमें क्रमानुसार और मामले से संबंधित स्क्रीनशॉट लगाए जाएं.
अभिषेक ने अपनी याचिका में कहा कि सोशल मीडिया पर डाले जा रहे उन्हें बदनाम करने वाले एआई कंटेन्ट को हटाया जाए. सुनवाई के दौरान मेटा प्लैटफॉर्म्स की ओर से पेश हुए वकील वरुण पाठक ने कहा कि अभिषेक शर्मा ने जो 8 यूआरएल दिए हैं, उनमें से दो तक पहुंचा नहीं जा सका और वे लिंक ओपन नहीं हुए.
दूसरी ओर अभिषेक के वकील ने कहा कि उस यूआरएल में बदनाम करने वाला एआई कंटेन्ट था, जिसमें उनकी मैनेजर को गर्लफ्रेंड कहा गया.
अभिषेक शर्मा फिलहाल इंग्लैंड टूर पर है, जहां टीम इंडिया पांच टी20 मैचों की सीरीज में व्यस्त है. भारतीय टीम पहले 2 टी20 मैचों के बाद सीरीज में 1-0 से पिछड़ रही है.
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