अक्सर जब लंबी दूरी के सफर के लिए लोग फ्लाइट से सफर करना पसंद करते हैं. ऐसे में सोचिए, अगर आपने अपनी फ्लाइट की टिकट बुक की हो और आपकी टिकट कन्फर्म, लेकिन उसके बाद भी एयरलाइन आपको फ्लाइट में बैठने से मना कर दें तो ऐसी स्थिति में कोई भी यात्री परेशान हो सकता है.
कुछ ऐसा ही एक मामला केरल से सामने आया है, यहां पर एक महिला और उसके बच्चे को फ्लाइट में चढ़ने से मना कर दिया. मामला इतना बढ़ गया कि उपभोक्ता आयोग तक पहुंच गया और उपभोक्ता आयोग ने एयर इंडिया एक्सप्रेस पर जुर्माना लगाया गया है.
कितना जुर्माना दिया?
- आयोग ने एयरलाइन को महिला को 20,287 रुपये टिकट का रिफंड करने के लिए कहा.
- 50 हजार रुपये मानसिक परेशानी और कानूनी खर्च के लिए देने को कहा.
- साथ ही फरवरी 2021 से 9 प्रतिशत सालाना ब्याज भी देने को कहा.
उपभोक्ता आयोग तक पहुंचा मामला
सबसे पहले तो महिला ने एयरलाइन को एक कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन जब कोई ठीक जवाब नहीं आया तो महिला ने उपभोक्ता आयोग का रुख किया. एयरलाइन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. हालांकि, सबसे पहले ये जानते हैं कि मामले की शुरुआत कहां से हुई थी.
20 हजार से ज्यादा की थी टिकट
बता दें कि महिला ने अपने और अपने 3 साल के बेटे के लिए 20,287 की टिकट बुक की थी. यानी महिला ने दोनों टिकट के लिए इतने पैसे चुकाए थे. महिला की रात 9 बजे की फ्लाइट थी.
महिला ने क्या कहा?
महिला के मुताबिक, उसके पास यात्रा के लिए सारे जरूरी दस्तावेज थे, जैसे वीजा, पासपोर्ट. लेकिन इसके बाद भी महिला को फ्लाइट में चढ़ने से मना कर दिया गया. ये मामला फरवरी 2021 का है.
कहां जा रही थी महिला?
महिला अपने बेटे के साथ केरल के कोच्चि से अबू धाबी की जा रही थी. इसके लिए ही महिला ने एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-1419 में दो टिकट बुक की थी. ऐसे में सवाल ये उठता है कि एयरलाइन ने आखिर महिला को फ्लाइट में सफर करने की परमिशन क्यों नहीं दी, जब महिला की टिकट कन्फर्म थी और उसके पास सारे जरूरी दस्तावेज भी थे.
एयरलाइन ने क्या कहा?
एयरलाइन ने महिला और उसके बेटे को दूसरी फ्लाइट से सफर करने के लिए कहा, जो फ्लाइट कोच्चि से शाहजाह जा रही थी, उससे एयरलाइन ने महिला को सफर करने के लिए कहा.
दूसरी फ्लाइट की खरीदी टिकट
एयरलाइन ने जब महिला को फ्लाइट में सफर करने की परमिशन नहीं दी तो महिला को मजबूरी में कोच्चि से शारजाह जाने वाली दूसरी फ्लाइट का टिकट खरीदना पड़ा. महिला ने इसके लिए 29,510 रुपये से ज्यादा चुकाएं. हैरानी की बात तो ये है कि महिला को सिर्फ दूसरी फ्लाइट से सफर ही नहीं करना पड़ा, बल्कि आगे का सफर भी मुश्किल भरा रहा.
सड़क के रास्ते से अबू धाबी गई महिला
दरअसल, जब महिला शारजार पहुंची तो उसके बाद उसे सड़क के रास्ते से अबू धाबी जाना पड़ा. इतने छोटे बच्चे के साथ ऐसे सफर करना महिला के लिए काफी परेशानी भरा रहा.
महिला ने एयरलाइन पर लगाया आरोप
महिला ने आरोप लगाया कि एयरलाइन ने उनकी पहली टिकट का पैसा वापस नहीं किया और साथ ही उन्हें इस बदलाव की वजह से अपने बच्चे के साथ बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी.
आयोग ने क्या कहा?
आयोग के मुताबिक, एयरलाइन ने इस बारे में नहीं बताया कि आखिर किस वजह से उन्होंने महिला को फ्लाइट में सफर करने से मना किया. जिसके बाद आयोग ने एयरलाइन की सेवा में कमी पाई और जुर्माना देना का आदेश दिया.
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