आसाराम बापू को करना होगा सरेंडर, खत्म हुई 20 दिन की पैरोल

आसाराम बापू को करना होगा सरेंडर, खत्म हुई 20 दिन की पैरोल


नाबालिग से रेप के मामले में उम्र कैद काट रहे आसाराम बापू को मंगलवार (27 अक्तूबर 2026) की शाम 5 बजे तक जोधपुर की जेल में सरेंडर करना होगा. उन्हें 20 दिन की पैरोल मिली थी, जो अभी खत्म हो चुकी है. इस वजह से उन्हें अब जेल जाना होगा. इससे पहले आसाराम बापू ने स्वास्थ्य आधार पर बाहर रहने देने का अनुरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया.

राजस्थान सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह आसाराम की सेहत का ख्याल रखें. इसके अलावा आसाराम के वकील ने कहा कि फिलहाल आसाराम का इलाज जारी है. वह मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित  गवर्नमेंट धन्वंतरि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में भर्ती है. ऐसी स्थिति में उनके पैरोल को 20 दिन से ज्यादा बढ़ाया जाए. हालांकि, उनके अनुरोध को ठुकरा दिया गया. इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को 6 अक्टूबर को   20 दिन की पैरोल दी थी, जो आज खत्म हो गई है.

आसाराम बापू का केस

आसाराम बापू का असली नाम आसुमल सिरुमलानी हरपलानी है. उन्हें भारत में बलात्कार के दो अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराया गया है. एक मामला राजस्थान के जोधपुर में उनके आश्रम में एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न से जुड़ा है, जबकि दूसरा मामला गुजरात में उनके आश्रम में एक महिला अनुयायी के साथ बलात्कार से संबंधित है. आसाराम पर आरोप है कि वह जोधपुर 2013 में राजस्थान स्थित अपने आश्रम में आसाराम ने एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न किया था. पीड़िता एक छात्रा थी और उनके आश्रम से जुड़ी एक अनुयायी थी. पुलिस ने इस मामले की जांच की और अगस्त 2013 में आसाराम को गिरफ्तार कर लिया गया. मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने सबूत पेश किए और गवाहों के बयान दर्ज कराए गए.

मेडिकल जमानत और पैरोल

पिछले कुछ साल में आसाराम ने स्वास्थ्य कारणों से अस्थायी रिहाई और इलाज की मांग की है. अदालतों ने उनकी उम्र, स्वास्थ्य स्थिति और इलाज की जरूरतों से जुड़ी कई अर्जियों पर विचार किया है. 2025 और 2026 में, उन्हें अलग-अलग मौकों पर अदालत की शर्तों के साथ अस्थायी जमानत या पैरोल मिली.  अगस्त 2026 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने उन्हें 20 दिनों की पैरोल दी. 



Source link