ऑनलाइन शॉपिंग में ठगी हो गई? घबराएं नहीं, इस आसान ट्रिक से मिनटों में वापस पा सकते हैं अपना पैस

ऑनलाइन शॉपिंग में ठगी हो गई? घबराएं नहीं, इस आसान ट्रिक से मिनटों में वापस पा सकते हैं अपना पैस


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  • राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1930 या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें.

Online Shopping Fraud: भारत में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन अगर आपके साथ धोखा हो जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका पैसा हमेशा के लिए चला गया. सही समय पर सही प्रक्रिया अपनाने से आप अपनी रकम वापस पा सकते हैं. बैंकों के पास इसके लिए एक खास सिस्टम होता है जिसे समझना बेहद जरूरी है.

चार्जबैक क्या होता है और कब मिलता है फायदा?

चार्जबैक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपका बैंक व्यापारी (मर्चेंट) के बैंक से ट्रांजैक्शन को रिवर्स करने की मांग करता है. यह सुविधा हर केस में नहीं बल्कि कुछ खास परिस्थितियों में ही लागू होती है. अगर आपकी अनुमति के बिना पेमेंट हुआ है आपने पैसे दिए लेकिन सामान नहीं मिला या जो प्रोडक्ट मिला वो ऑर्डर से बिल्कुल अलग या नकली है तो आप चार्जबैक के लिए आवेदन कर सकते हैं. उदाहरण के तौर पर, अगर किसी ने आपके कार्ड का गलत इस्तेमाल किया या आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया और डिलीवरी ही नहीं हुई तो यह वैध शिकायत मानी जाती है.

पैसा वापस पाने के लिए क्या करें?

सबसे पहले तुरंत अपने बैंक से संपर्क करें और ट्रांजैक्शन को विवादित (dispute) घोषित करें. आप यह काम हेल्पलाइन, मोबाइल ऐप या बैंक ब्रांच जाकर कर सकते हैं. शिकायत दर्ज करते समय Service Request Number (SRN) जरूर लें क्योंकि यही आपकी शिकायत का सबूत होता है.

इसके बाद आपको एक चार्जबैक या डिस्प्यूट फॉर्म भरना होगा. इसमें ट्रांजैक्शन से जुड़ी जानकारी जैसे तारीख, रकम, व्यापारी का नाम और शिकायत का कारण देना होता है. साथ ही सबूत के तौर पर स्क्रीनशॉट, पेमेंट रसीद, ईमेल या ऑर्डर कन्फर्मेशन भी जमा करना जरूरी है. बैंक इन सभी डिटेल्स के आधार पर जांच शुरू करता है और मर्चेंट के बैंक से संपर्क करता है. यह प्रक्रिया कुछ हफ्तों तक चल सकती है.

समय सीमा का रखें खास ध्यान

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, आपको ट्रांजैक्शन के 120 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज करनी होती है. अगर आप देर करते हैं तो पैसा वापस मिलने की संभावना कम हो सकती है. इसलिए जितनी जल्दी कार्रवाई करेंगे उतना बेहतर रहेगा.

साइबर फ्रॉड की शिकायत कहां करें?

बैंक को सूचना देने के साथ-साथ साइबर फ्रॉड की शिकायत करना भी जरूरी है. इसके लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं या आधिकारिक पोर्टल cybercrime.gov.in पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं. जल्दी रिपोर्ट करने से कई बार फ्रॉड ट्रांजैक्शन को रोका जा सकता है और पैसे को फ्रीज किया जा सकता है.

सही कदम ही दिलाएंगे आपका पैसा वापस

अगर आप ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाते हैं तो घबराने के बजाय तुरंत एक्शन लें. बैंक में शिकायत दर्ज करना सही सबूत देना और साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट करना ये सभी कदम आपके पैसे की रिकवरी की संभावना को काफी बढ़ा देते हैं.

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