सबसे पहले अपनी योग्यता देखें: अगर आप खाद-बीज की दुकान खोलना चाहते हैं, तो पहले पता करें कि आपके पास जरूरी डिग्री या डिप्लोमा है या नहीं. कृषि या रसायन विज्ञान में डिग्री और कृषि में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा वाले युवा तय नियमों के अनुसार लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं.

डिग्री नहीं है तो डीएईएसआई कोर्स करें: अगर आपके पास संबंधित डिग्री नहीं है, तो आप डीएईएसआई डिप्लोमा कर सकते हैं. यह एक साल का प्रशिक्षण कोर्स है, जिसकी फीस करीब 20 हजार रुपये बताई गई है. आवेदन से पहले इसकी मान्यता और पात्रता की जानकारी जरूर लें.

जिला कृषि विभाग से संपर्क करें: अपनी योग्यता के हिसाब से खाद और बीज बेचने के लाइसेंस की जानकारी जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय से लें. यहां आपको बताया जाएगा कि कौन-सा लाइसेंस चाहिए और उसके लिए किन शर्तों को पूरा करना होगा.

जरूरी दस्तावेज तैयार करें: लाइसेंस के लिए पढ़ाई के प्रमाणपत्र, पहचान पत्र, दुकान से जुड़े कागजात और अन्य जरूरी दस्तावेज मांगे जा सकते हैं. खाद बेचने के लिए कंपनी का अनुमति पत्र और शपथपत्र भी जरूरी हो सकता है.

लाइसेंस के लिए आवेदन करें: जरूरी कागजात तैयार होने के बाद संबंधित विभाग में आवेदन करें. खाद, बीज और कीटनाशक बेचने के नियम अलग-अलग हो सकते हैं. इसलिए अगर आप तीनों चीजें बेचना चाहते हैं, तो हर लाइसेंस की शर्तें अलग से पता करें.

लाइसेंस मिलने के बाद दुकान शुरू करें: आवेदन और दस्तावेजों की जांच के बाद विभाग नियमानुसार लाइसेंस जारी करता है. लाइसेंस मिलने और बाकी जरूरी शर्तें पूरी होने के बाद ही दुकान पर खाद-बीज की बिक्री शुरू करें.
Published at : 22 Oct 2026 03:58 PM (IST)






