ट्रैक्टर खरीदने का मौका! किसानों को मिलेगी 1 लाख रुपये की सब्सिडी

ट्रैक्टर खरीदने का मौका! किसानों को मिलेगी 1 लाख रुपये की सब्सिडी


Tractor Subsidy UP: खेती में जुताई से लेकर खेत तैयार करने तक कई ऐसे काम होते हैं, जिनमें किसानों को काफी मेहनत और पैसा खर्च करना पड़ता है. अगर अपने कृषि यंत्र हों, तो ये काम कम समय में पूरे किए जा सकते हैं. लेकिन ट्रैक्टर और दूसरी मशीनें खरीदना हर किसान के लिए आसान नहीं होता. इसी परेशानी को कम करने के लिए उद्यान विभाग किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने जा रहा है. 

इस योजना के तहत ट्रैक्टर खरीदने पर एक लाख रुपये तक और पावर ट्रिलर खरीदने पर 75 हजार रुपये तक की आर्थिक मदद मिलेगी. हालांकि, यंत्रों की संख्या सीमित है, इसलिए इच्छुक किसानों को आवेदन से जुड़ी जानकारी समय पर जुटानी होगी.

ट्रैक्टर पर 1 लाख, पावर ट्रिलर पर 75 हजार तक मदद

योजना के तहत किसानों को 20 हॉर्स पावर (एचपी) तक के ट्रैक्टर खरीदने पर अधिकतम एक लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा. वहीं, पावर ट्रिलर मशीन खरीदने पर 75 हजार रुपये तक की सहायता मिल सकती है. विभाग की योजना के मुताबिक, फिलहाल चार ट्रैक्टर और दो पावर ट्रिलर किसानों को अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे.

इसका मतलब है कि, योजना में कृषि यंत्रों की संख्या काफी कम रखी गई है. ऐसे में जो किसान इन मशीनों को खरीदने की सोच रहे हैं, उन्हें आवेदन की प्रक्रिया, पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी पहले ही ले लेनी चाहिए. अनुदान की रकम तय नियमों और किसान की पात्रता के हिसाब से मिलेगी.

खेती के काम होंगे आसान, बचेगा समय और मेहनत

खेती में ट्रैक्टर का इस्तेमाल जुताई, खेत तैयार करने और दूसरे कई कामों के लिए किया जाता है. इससे किसानों को बैलों या दूसरे साधनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता और बड़े खेतों में काम जल्दी पूरा हो सकता है. वहीं, पावर ट्रिलर छोटे खेतों और कम जगह वाले इलाकों में उपयोगी साबित हो सकता है. इसकी मदद से मिट्टी तैयार करने और खेत के कुछ कामों को आसानी से किया जा सकता है. खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए पावर ट्रिलर काम का यंत्र हो सकता है. हालांकि, कौन-सी मशीन उनके खेत के लिए सही रहेगी, यह खेत के आकार और खेती के काम पर निर्भर करता है.

यह भी पढ़ें: प्राकृतिक खेती शुरू करें किसान, सरकार से मिलेंगे 8,000 रुपये! जानें कैसे

ऑनलाइन करना होगा आवेदन

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन मिलने के बाद उद्यान विभाग तय प्रक्रिया के अनुसार पात्र किसानों का चयन करेगा. इसके बाद नियमों के मुताबिक अनुदान दिया जाएगा.

किसानों को सलाह है कि, आवेदन करने से पहले योजना की आधिकारिक जानकारी जरूर जांच लें. आवेदन की तारीख, पात्रता, जरूरी दस्तावेज और अनुदान से जुड़ी शर्तों की पुष्टि विभाग से कर लें. चूंकि केवल चार ट्रैक्टर और दो पावर ट्रिलर देने की योजना है, इसलिए आवेदन से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी है.

यह भी पढ़ें: बाढ़ से फसल बर्बाद हुई तो मिलेंगे 22,500 रुपये तक, ऐसे करें आवेदन



Source link