- सहकारिता मंत्रालय ने सहारा रिफंड की अधिकतम सीमा हटाई.
- निवेशकों की मदद हेतु पोर्टल पर तीन नए हेल्पलाइन जारी.
- 22 अक्टूबर तक 9,585 करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड.
- अस्वीकृत दावे 31 दिसंबर 2026 तक दोबारा जमा करें.
अगर आप भी उन लोगों में से हैं, जिनका सहारा इंडिया (Sahara India) में पैसा फंसा हुआ है और जिन्हें रिफंड मिलने का बेसब्री से इंतजार है, उनके लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है. इसकी जानकारी खुद सरकार की तरफ से दी गई है. सहारा इंडिया के करोड़ों निवेशकों के लिए सहकारिता मंत्रालय (Ministry of Cooperation) द्वारा जारी अपडेट राहत भरी है.
दरअसल, मंत्रालय ने सोशल मीडिया (X) पर पोस्ट के जरिए यह साफ कर दिया है कि अब जमाकर्ता सिर्फ 50000 या 10 लाख रुपये नहीं बल्कि पूरी रकम के लिए क्लेम कर सकते हैं. यानी कि सरकार ने पहले लागू की गई अधिकतम 50000 रुपये की लिमिट को पूरी तरह से खत्म कर दिया है.
नए हेल्पलाइन नंबर भी जारी
सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर 3 नए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं. इससे पोर्टल पर आवेदन करने में आ रही तकनीकी दिक्कतों और शिकायतों के तुरंत निपटारे में मदद मिलेगी. ये नंबर हैं:- 011 44716198/01144716498/01144716887
सहकारिता मंत्रालय द्वारा साझा किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार, 22 अक्टूबर 2026 तक सहारा के जमाकर्ताओं को 9,585 करोड़ से अधिक की राशि उनके बैंक खातों में रिफंड की जा चुकी है. सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कुल 10,000 करोड़ की राशि रिफंड पोर्टल के माध्यम से वापस की जानी है, जिसकी अंतिम समयसीमा 31 दिसंबर 2026 निर्धारित है.
सहारा रिफंड प्रक्रिया हुई और आसान! अब जमाकर्ता किसी भी कुल दावा राशि के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। 22 अक्टूबर 2026 तक ₹9,585 करोड़ से अधिक की राशि रिफंड की जा चुकी है। ध्यान दें, आवेदन जमा करने की प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है। अपनी पात्रता एवं आवेदन संबंधी जानकारी के लिए सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल पर जाएँ- https://t.co/Jy0ECzTKdz #SahkarSeSamriddhi #EmpoweringCooperatives #SaharaRefund #Sahara #CRCSRefundPortal
— Ministry of Cooperation, Government of India (@MinOfCooperatn) October 29, 2026
कैसे करें रिफंड के लिए अप्लाई?
सबसे पहले केंद्रीय सहकारिता समिति रजिस्ट्रार (CRCS) के आधिकारिक सहारा रिफंड पोर्टल पर जाएं.
ध्यान रहें कि आपका आधार कार्ड आपके एक्टिव मोबाइल नंबर और बैंक खाते से लिंक होना अनिवार्य है.
यह भी ध्यान रखें कि पहले जिन भी निवेशकों का क्लेम किसी वजह से रिजेक्ट हुआ है, वे अब नए अपडेटेड पोर्टल पर जाकर ‘Resubmission Login’ के जरिए दोबारा सही दस्तावेजों के साथ क्लेम कर सकते हैं.
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